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Kaushambi News: धमकी देने वाले तत्कालीन कोतवाल पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sun, 03 Dec 2023 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 03 Dec 2023 01:03 AM IST
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Order to file a case against the then Kotwal who threatened
करारी। करीब तीन माह पहले ससुरालियों के खिलाफ शिकायत लेकर करारी कोतवाली गई पीड़िता के साथ थाने में अभद्रता करते हुए जूते मारने की धमकी देने वाले तत्कालीन कोतवाल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच सीओ स्तर के अधिकारी से कराई जाए। ।
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करारी कोतवाली इलाके के रहीमपुर मोलानी गांव की अनीस फात्मा का निकाह 27 जनवरी 2023 को गांव के ही मो. रजा से हुआ था। ससुराल में अनीस फात्मा को दहेज कम लाने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। इसका मुकदमा भी कोर्ट में विचाराधीन है। 16 सितंबर की रात लगभग 9.30 बजे वह अपनी दो बहनों और मां के साथ पड़ोसी लाला के यहां मजलिस में शामिल होने गई थी।
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आरोप है कि उसी समय मो. रजा अपने घरवालों के साथ आकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। बीच-बचाव करने पहुंचे अनीस फात्मा के पिता की भी पिटाई की गई। अनीस फात्मा 17 सितंबर को शिकायत लेकर करारी कोतवाली पहुंची। आरोप है कि वहां तत्कालीन कोतवाल गणेश प्रसाद सिंह ने उसके साथ पूरे परिवार को गाली दी और जूतों से पीटने व जेल भेजने की धमकी दी।
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इसका ऑडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। मामले में एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद सिंह को पद से हटा दिया था। अनी फात्मा ने कोतवाल की बदसलूकी के खिलाफ कोर्ट ने वाद दायर किया। अदालत ने प्रकरण में इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रकरण की जांच सीओ स्तर के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में साइबर थाना प्रभारी हैं।
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