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Kaushambi News: बेटी की हत्या के दोषी माता-पिता और भाई को आजीवन कारावास
Sun, 22 Jan 2023 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sun, 22 Jan 2023 12:59 AM IST
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बेटी की हत्या के दोषी मां-बाप और भाई को आजीवन कारावास
दो साल पहले सरायअकिल के बुद्धपुरी में किशोरी की हत्या कर फंदे पर लटकाई गई थी लाश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। सरायअकिल कोतवाली इलाके के बुद्धपुरी में करीब दो साल पहले बेटी की हत्या कर शव फंदे पर लटकाने के दोषी मां-बाप और भाई को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने हत्या के बाद खुदकुशी का केस दर्ज कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम लाल गुप्ता के मुताबिक घटना 15 फरवरी 2020 की है। बुद्धपुरी मोहल्ला निवासी हुबलाल ने सरायअकिल पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी रीना की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई। मामले की विवेचना में सामने आया कि मृतका परिवार के लोगों की बात नहीं मानती थी। इसे लेकर आए दिन घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी।
घटना वाले दिन भी रीना का घरवालों से झगड़ा हुआ था। ऐसे में हुबलाल समेत मां शीला देवी व भाई संदीप की भूमिका संदिग्ध पाई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामला एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से छह लोगों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने दलीनें सुनने व साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने दोषियों को जेल भेज दिया।
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दो साल पहले सरायअकिल के बुद्धपुरी में किशोरी की हत्या कर फंदे पर लटकाई गई थी लाश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। सरायअकिल कोतवाली इलाके के बुद्धपुरी में करीब दो साल पहले बेटी की हत्या कर शव फंदे पर लटकाने के दोषी मां-बाप और भाई को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने हत्या के बाद खुदकुशी का केस दर्ज कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम लाल गुप्ता के मुताबिक घटना 15 फरवरी 2020 की है। बुद्धपुरी मोहल्ला निवासी हुबलाल ने सरायअकिल पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी रीना की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई। मामले की विवेचना में सामने आया कि मृतका परिवार के लोगों की बात नहीं मानती थी। इसे लेकर आए दिन घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी।
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घटना वाले दिन भी रीना का घरवालों से झगड़ा हुआ था। ऐसे में हुबलाल समेत मां शीला देवी व भाई संदीप की भूमिका संदिग्ध पाई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामला एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से छह लोगों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने दलीनें सुनने व साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने दोषियों को जेल भेज दिया।
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