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Kaushambi News: पत्नी की आग लगाकर हत्या के दोषी पति को दस वर्ष की कैद

Tue, 01 Aug 2023 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 01 Aug 2023 12:17 AM IST
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Man jailed for ten years for killing his wife by setting her on fire
मंझनपुर। अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के एक मामले में दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी अभियोजन के अनुसार प्रयागराज के मुंडेरा निवासी राकेश कुमार पटेल ने 17 साल पहले अपनी बहन संजू का विवाह पुरामुफ्ती के मोहिउद्दीनपुर भरेठा निवासी श्रीनाथ पटेल के साथ किया था। संजू को दो बच्चे भी हुए। इसके बाद भी पति उसके चरित्र को लेकर हमेशा संदेह करता था। इसी बात को लेकर श्रीनाथ ने 16 मई 2018 को संजू की पिटाई कर मिट्टी का तेल छिड़क जिंदा जला दिया था।
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इलाज के दौरान प्रयागराज के निजी अस्पताल में संजू की मौत हो गई। अस्पताल में संजू ने मौत से पहले घटना के बारे में अपना बयान भी दर्ज कराया था। मृतका के भाई राकेश की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति श्रीनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे का विचारण अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में चला। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा व प्रेम प्रकाश ने वादी मुकदमा समेत आठ गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों ओर से दी गई दलीलों को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
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