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छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को आजीवन कारावास
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मंझनपुर। चार साल पहले कोखराज इलाके में छह साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कोखराज इलाके में तीन अक्तूबर 2015 को एक छह साल की बच्ची के साथ गांव के नन्हे नाई ने दुष्कर्म किया था। आरोपी बच्ची को घर से लकड़ी तोड़ने के बहाने बाग
में ले गया और वहीं पर दरिंदगी की।
घटना में बालिका की हालत बिगड़ गई थी। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने आपबीती बताई तो परिजन उसे पुलिस के पास ले गए। पुलिस ने नन्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया। मामला विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम अनुपम कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने छह गवाहों को पेश कर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नन्हे लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करना होगा।
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कोखराज इलाके में तीन अक्तूबर 2015 को एक छह साल की बच्ची के साथ गांव के नन्हे नाई ने दुष्कर्म किया था। आरोपी बच्ची को घर से लकड़ी तोड़ने के बहाने बाग
में ले गया और वहीं पर दरिंदगी की।
घटना में बालिका की हालत बिगड़ गई थी। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने आपबीती बताई तो परिजन उसे पुलिस के पास ले गए। पुलिस ने नन्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया। मामला विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम अनुपम कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने छह गवाहों को पेश कर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नन्हे लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करना होगा।
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