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Kaushambi News: मामूली विवाद में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास

Sat, 15 Jun 2024 09:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 15 Jun 2024 09:44 PM IST
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Life imprisonment to son who murdered mother over minor dispute
अ​भियुक्त कैलाश रैदास।
मामूली विवाद में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास
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- सात साल पहले कोखराज कोतवाली इलाके में हुई थी हत्या

- अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला

फोटो-20

संवाद न्यूज एजेंसी

मंझनपुर। अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह ने शनिवार को कोखराज कोतवाली इलाके में हुई महिला की हत्या के दोषी बेटे को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सात साल पहले मामूली विवाद को लेकर अंजाम दी गई थी।


वादी अभियोजन के अनुसार कोखराज कोतवाली के अब्दुल्लाहपुर रोही निवासी राजपति देवी को मामूली विवाद में उसके बेटे कैलाश रैदास ने 30 मई 2017 की रात करीब 11 बजे पीठ में चाकू भोंक दिया। गंभीर रूप से जख्मी राजपति की इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई। मामले में राजपति की बेटी ज्ञानमती ने कैलाश रैदास के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी कैलाश रैदास के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह की कोर्ट में किया गया। राज्य की ओर से एडीजीसी अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी ज्ञानमती समेत कुल नौ गवाहों को न्यायालय में पेश करके गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य मूल्यांकन करने के बाद शनिवार को कोर्ट ने कैलाश रैदास को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी बेटे को कोर्ट मोहर्रिर ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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