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दोस्त की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 21 May 2022 11:50 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 11:50 PM IST
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Life imprisonment for the murder of a friend
रुपयों के लेनदेन को लेकर चार साल पहले साथी की हत्या कर लाश नहर में फेंकने के आरोपी को जिजा जज बृजेश कुमार मिश्र ने दोषी माना। जिला जज ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारे को 14 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
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अभियोजन के मुताबिक फतेहपुर जिले के खखरेरू के रजपालपुर के रहने वाले राम किशोर का बेटा संदीप गांव के अनूप के साथ चित्रकूट जिले के राजापुर में एक बाक्स बनाने के कारखाने में काम करता था। 25 अप्रैल 2019 को संदीप व अनूप घर से बाइक लेकर राजापुर के लिए निकले थे। इसके अगले दिन संदीप का शव महेवाघाट कोतवाली के अंदावा स्थित नहर में उतराता मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया।
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अखबारों में प्रकाशित खबर से जानकारी होने पर 13 मई को मृतक संदीप के पिता राम किशोर ने अनूप, उसके पिता शिव चरन व भाई अनिरुद्ध के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के दौरान अनूप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। बाकी पिता व भाई का नाम विवेचना में बाहर कर दिया गया था। मामला जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने 10 गवाह प्रस्तुत कर आरोपी अनूप को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की। अदालत ने शनिवार को सुनाए गए अपने फैसले में आरोपी अनूप को घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है।
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