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Kaushambi News: अन्य केंद्रों के ध्यानार्थ... महिला की हत्या के दोषी पति व पुत्र को उम्रकैद, जुर्माना

Tue, 09 Apr 2024 07:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 09 Apr 2024 07:27 PM IST
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Life imprisonment, fine to husband and son found guilty of murder of woman
अ​भियुक्त पिता कैलाश चंद्र व पुत्र ​शिवम सोनी उर्फ शेरा।
महिला की हत्या के दोषी पति व पुत्र को उम्रकैद, जुर्माना
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-- अवैध संबंध के शक में तीन साल पहले दिया था घटना को अंजाम

फोटो नं-31
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने महिला की हत्या के दोषी पति व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

करारी कोतवाली के भैला मकदूमपुर गांव में चार जून की सुबह नहर किनारे सिर कटी महिला का शव बरामद हुआ था। चौकीदार परवेश कुमार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की। इस दौरान शव की पहचान मंझनपुर कोतवाली के घना का पुरवा स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी कैलाश चंद्र सोनी की पत्नी सुमन के रूप में हुई। विवेचना के दौरान सुमन की हत्या में खुद उसके पति कैलाश व बेटे शिवम सोनी उर्फ शेरा का नाम प्रकाश में आया। दोनों को पकड़ कर पुलिस ने कर्रा किया तो जुर्म कुबूल करते हुए कैलाश ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण उसने योजनाबद्ध तरीके से सुमन की गला घोटकर हत्या करने के बाद सिर काटकर कादीपुर गांव के समीप कुएं में और शव भैला मकदूमपुर गांव के समीप नहर किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने आठ गवाहों की अदालत में गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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