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Kaushambi News: घर में घुसकर युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माना
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देवेंद्र सिंह चौहान
घर में घुसकर युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम फरीदा बेगम ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।
महेवाघाट कोतवाली के अढ़ौली निवासी किरण सिंह पत्नी अरुण सिंह ने बताया कि सैनी के भड़ेहरी गांव का देवेंद्र सिंह चौहान का घर पर आना जाना था। 19 जून 2016 की दोपहर दो बजे भी वह नशे में धुत होकर घर आया और एक गिलास पानी मांगा। पानी लेने जैसे ही वह भीतर गई, देवेंद्र ने लाइसेंसी राइफल से कमरे में सो रही उसकी 20 वर्षीय बेटी चांदनी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली।
फायरिंग की आवाज पर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। मृतका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जख्मी आरोपी देवेंद्र को उपचार के बाद जेल भिजवा दिया। विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत नौ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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महेवाघाट कोतवाली के अढ़ौली निवासी किरण सिंह पत्नी अरुण सिंह ने बताया कि सैनी के भड़ेहरी गांव का देवेंद्र सिंह चौहान का घर पर आना जाना था। 19 जून 2016 की दोपहर दो बजे भी वह नशे में धुत होकर घर आया और एक गिलास पानी मांगा। पानी लेने जैसे ही वह भीतर गई, देवेंद्र ने लाइसेंसी राइफल से कमरे में सो रही उसकी 20 वर्षीय बेटी चांदनी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली।
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फायरिंग की आवाज पर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। मृतका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जख्मी आरोपी देवेंद्र को उपचार के बाद जेल भिजवा दिया। विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत नौ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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