{"_id":"69cad2a7fd09bbdee00680fc","slug":"license-of-medical-store-operators-violating-standards-will-be-cancelled-drug-inspector-kaushambi-news-c-261-1-kmb1002-138971-2026-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"मानक तोड़ने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों का लाइसेंस होगा रद्द : औषधि निरीक्षक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानक तोड़ने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों का लाइसेंस होगा रद्द : औषधि निरीक्षक
Tue, 31 Mar 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Tue, 31 Mar 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
माधुरी सिंह, औषधि निरीक्षक
- फोटो : 1
जिले में मानकों के विपरीत संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर के खिलाफ औषधि प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जांच अभियान के तहत औषधि निरीक्षक माधुरी सिंह ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों की अब खैर नहीं है। जिले के गली-कूचों में संचालित सभी मेडिकल स्टोरों की एक-एक कर जांच की जाएगी।
लगातार मिल रही शिकायतों में सामने आया है कि कई दुकानों पर लाइसेंस तो है, लेकिन क्रय-विक्रय रजिस्टर का सही रखरखाव नहीं किया जा रहा है। साथ ही साफ-सफाई की स्थिति भी खराब है और एक्सपायरी दवाओं के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है।
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई दुकानों में नॉट फॉर सेल दवाओं की सूची प्रदर्शित नहीं की गई है। जहां वेटनरी दवाएं रखी जाती हैं, वहां आवश्यक बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं।
विज्ञापन
औषधि निरीक्षक माधुरी सिंह ने चेतावनी दी कि सभी संचालक निरीक्षण से पहले अपनी कमियों को दुरुस्त कर लें। यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण भी शामिल है।
विज्ञापन
लगातार मिल रही शिकायतों में सामने आया है कि कई दुकानों पर लाइसेंस तो है, लेकिन क्रय-विक्रय रजिस्टर का सही रखरखाव नहीं किया जा रहा है। साथ ही साफ-सफाई की स्थिति भी खराब है और एक्सपायरी दवाओं के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है।
विज्ञापन
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई दुकानों में नॉट फॉर सेल दवाओं की सूची प्रदर्शित नहीं की गई है। जहां वेटनरी दवाएं रखी जाती हैं, वहां आवश्यक बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं।
विज्ञापन
औषधि निरीक्षक माधुरी सिंह ने चेतावनी दी कि सभी संचालक निरीक्षण से पहले अपनी कमियों को दुरुस्त कर लें। यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण भी शामिल है।