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Kaushambi News: मंझनपुर में रिहायशी इलाके से जा रही विद्युत लाइन बिना कोई शुल्क लिए हटाने का निर्देश

Sat, 22 Apr 2023 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 22 Apr 2023 01:17 AM IST
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Instructions to remove the electric line going from the residential area in Manjhanpur without any charge
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी के मंझनपुर क्षेत्र के रिहायशी मकानों के ऊपर से जा रही 33 केवी फीडर की विद्युत लाइन वायदे के मुताबिक बिना शुल्क लिए तीन महीने में हटा लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही याचियों को जमा राशि वापस लेने की अर्जी देने की छूट दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कौशांबी निवासी अखिलेश सिंह व एक अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है ।
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मंझनपुर के रिहायशी इलाके के ऊपर से 33 केवी फीडर का विद्युत लाइन गयी है। जिस को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। विद्युत विभाग द्वारा फीडर लाइन को विस्थापित करने के लिए सर चार्ज मांगा गया था। न्यायालय ने कहा कि 33 केवी की विद्युत लाइन को तीन माह में लोगों से बिना कोई चार्ज लिए हटाया जाए।
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