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Kaushambi News: नवीनीकरण न होने पर 30 अप्रैल के बाद रद होगा निजी हॉस्पिटल व क्लीनिक का लाइसेंस

Thu, 04 Apr 2024 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 04 Apr 2024 01:32 AM IST
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If not renewed, license of private hospital and clinic will be canceled after April 30
नवीनीकरण न होने पर 30 अप्रैल के बाद रद होगा निजी हॉस्पिटल व क्लीनिक का लाइसेंस
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मंझनपुर। जिले के निजी हॉस्पिटल, क्लीनिक, पॉली क्लीनिक, एक्सरे व पैथालॉजी सेंटरों के संचालकों ने 30 अप्रैल तक नवीनीकरण के लिए आवेदन न किया तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।

जिले में 138 निजी अस्पताल, क्लीनिक, पॉली क्लीनिक और पैथालॉजी पंजीकृत हैं। नियमानुसार 50 बेड तक के अस्पताल समेत क्लीनिक, पॉली क्लीनिक, एक्सरे व पैथालॉजी का 30 अप्रैल तक ही पंजीकरण मान्य रहता है। इसी को देखते हुए सीएमओ डॉ. सुष्पेंद्र कुमार ने सभी संचालकों को 30 अप्रैल के पहले ही नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने बताया कि संचालकों को नवीनीकरण के आवेदन के साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल पर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री व केयर प्रोफेसनल्स रजिस्ट्री का पंजीकरण भी कराना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेज सीएमओ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। 30 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद नवीनीकरण के लिए किए जाने वाले आवेदन रद कर दिए जाएंगे।
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