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Kaushambi News: किसानों ने नहीं जमा किए अंश तो जब्त होगी पांच हजार टोकन मनी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Dec 2024 09:45 PM IST
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If farmers do not deposit their shares, five thousand token money will be confiscated.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत वर्ष 2024-25 में आवेदन करने के बाद कृषक अंश नहीं जमा करने वाले किसानों को 23 दिसंबर को दोबारा मौका दिया गया है। किसानों के पंजीकृत फोन नंबर पर इसका मैसेज भी भेजा जा चुका है।
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उप कृषि निदेशक सतेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसान कृषक अंश की बकाया धनराशि विभागीय पोर्टल http://upagriculture.com से चालान जनरेट कर ऑनलाइन या ऑफलाइन इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। अंश नहीं जमा करने पर किसान का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। साथ ही जमा की गई पांच हजार रुपये की टोकन मनी भी जब्त कर ली जाएगी।
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उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू है। विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप की बुकिंग कर सकते हैं। किसानों को बुकिंग के साथ पांच हजार रुपये की टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
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योजना के तहत विभिन्न क्षमता के सोलर पंप 60 प्रतिशत अनुदान पर किसानों की सुविधाओं के लिए लगाया जाएगा। सोलर पंप के तीन व पांच हॉर्स पावर के लिए छह इंच व साढ़े सात व दस हॉर्स पावर के आठ इंच की बोरिंग अनिवार्य है। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग नहीं मिलने पर टोकन मनी को जब्त कर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं, डीजल पंप से बोरिंग चलाने वाले किसान भी पंप को सोलर पंप में परिवर्तित कर सकते हैं।

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन  करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

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