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Kaushambi News: दहेज हत्या में पति को 10 व ससुर को सात साल की सजा
Sat, 11 Apr 2026 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:33 AM IST
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दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा प्रांजल ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए 10 व सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कौशाम्बी थाना क्षेत्र के अहिरन का डांडी निवासी अमृतलाल ने करारी पुलिस को एक नवंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री नीतू देवी की हत्या पति गुलजारी लाल व ससुर बच्चा लाल ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर की है। तहरीर के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। इनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।
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शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा प्रांजल ने दोषी पाते हुए मुख्य आरोपी गुलजारी लाल को 10 साल का कठोर कारावास और नौ हजार रुपये का अर्थदंड व सह-आरोपी बच्चा लाल को सात साल की सजा और नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए दंडित किया।
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कौशाम्बी थाना क्षेत्र के अहिरन का डांडी निवासी अमृतलाल ने करारी पुलिस को एक नवंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री नीतू देवी की हत्या पति गुलजारी लाल व ससुर बच्चा लाल ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर की है। तहरीर के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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साथ ही पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। इनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।
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शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा प्रांजल ने दोषी पाते हुए मुख्य आरोपी गुलजारी लाल को 10 साल का कठोर कारावास और नौ हजार रुपये का अर्थदंड व सह-आरोपी बच्चा लाल को सात साल की सजा और नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए दंडित किया।