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Kaushambi News: अश्लील हरकत करने के दोषी को 25 साल बाद अर्थदंड की सजा
Mon, 19 Aug 2024 04:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Mon, 19 Aug 2024 04:11 AM IST
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अश्लील हरकत करने के दोषी को 25 साल बाद अर्थदंड की सजा
मंझनपुर। अपर सिविल जज/एसडी सौम्या गिरि ने अश्लील हरकत करने के दोषी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1999 में देवरा निवासी लाखू पासी को अश्लील हरकत के आरोप में गिरफ्तार किया था। 25 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने शनिवार को अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने दोषी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। देर शाम आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी। संवाद
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मारपीट के छह दोषियों पर अर्थदंड
मंझनपुर। शनिवार को मारपीट के छह दोषियों के जुर्म कुबूल करने पर अदालत ने अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1999 में फकीराबाद निवासी कादिर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 25 वर्ष बीतने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं किया। इससे परेशान होकर आरोपी ने सिविल अपर जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसी तरह से कोखराज कोतवाली पुलिस ने मलाक निवासी सेवालाल के खिलाफ वर्ष 2002 में तथा बम्हरौली निवासी सोहन, राज कुमार, दिनेश व उमेश के खिलाफ मारपीट मुकदमा दर्ज किया था। दो दशक तक मुकदमा चलाने के बाद थी थाना पुलिस गवाही नहीं करा सकी। इससे परेशान होकर आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीषा चौधरी की अदालत में हाजिर होकर अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने कादिर को पांच सौ रुपये, सेवालाल को 3500 तथा सोहनलाल, राज कुमार, दिनेश व उमेश को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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मंझनपुर। अपर सिविल जज/एसडी सौम्या गिरि ने अश्लील हरकत करने के दोषी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1999 में देवरा निवासी लाखू पासी को अश्लील हरकत के आरोप में गिरफ्तार किया था। 25 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने शनिवार को अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने दोषी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। देर शाम आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी। संवाद
मारपीट के छह दोषियों पर अर्थदंड
मंझनपुर। शनिवार को मारपीट के छह दोषियों के जुर्म कुबूल करने पर अदालत ने अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1999 में फकीराबाद निवासी कादिर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 25 वर्ष बीतने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं किया। इससे परेशान होकर आरोपी ने सिविल अपर जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसी तरह से कोखराज कोतवाली पुलिस ने मलाक निवासी सेवालाल के खिलाफ वर्ष 2002 में तथा बम्हरौली निवासी सोहन, राज कुमार, दिनेश व उमेश के खिलाफ मारपीट मुकदमा दर्ज किया था। दो दशक तक मुकदमा चलाने के बाद थी थाना पुलिस गवाही नहीं करा सकी। इससे परेशान होकर आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीषा चौधरी की अदालत में हाजिर होकर अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने कादिर को पांच सौ रुपये, सेवालाल को 3500 तथा सोहनलाल, राज कुमार, दिनेश व उमेश को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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