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Kaushambi News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा, जुर्माना
Thu, 14 Sep 2023 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 14 Sep 2023 12:42 AM IST
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अभियुक्त वीरू उर्फ मोहम्मद स्रोत : पुलिस मीडिया सेल
गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा, जुर्माना
फोटो नं-05
मंझनपुर। अपर जिला जज कोर्ट संख्या आठ/स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने बुधवार को करारी कस्बे के आजाद नगर मोहल्ला निवासी वीरू उर्फ मो. अहमद को समाज विरोधी गतिविधियों में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 19 दिसंबर 2011 को वीरू के खिलाफ कोखराज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने वीरू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादी उपनिरीक्षक समेत घटना के गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने वीरू को दोषी करार दिया। संवाद
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फोटो नं-05
मंझनपुर। अपर जिला जज कोर्ट संख्या आठ/स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने बुधवार को करारी कस्बे के आजाद नगर मोहल्ला निवासी वीरू उर्फ मो. अहमद को समाज विरोधी गतिविधियों में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 19 दिसंबर 2011 को वीरू के खिलाफ कोखराज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने वीरू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादी उपनिरीक्षक समेत घटना के गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने वीरू को दोषी करार दिया। संवाद