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Kaushambi News: मारपीट मामले के दोषी को चार साल की सजा
Fri, 01 Dec 2023 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 01 Dec 2023 01:06 AM IST
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मंझनपुर। अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने मारपीट मामले के दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी के नाबालिग बेटे को बरी कर दिया गया है।
अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली के सिहोरी गांव निवासी ओम प्रकाश पाल को रंजिश के चलते 19 फरवरी को गंगा के कछार में बरमतपुर अहिरारा निवासी दीनानाथ व उसके नाबालिग बेटे ने बेरहमी से पीटा था। उसे गंभीर चोट आई थी। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार पांडेय ने आरोपी को सजा दिए जाने की कोर्ट से मांग की। इस पर अदालत ने दीनानाथ को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही घटना में आरोपित किए गए उसके नाबालिग बेटे को बरी कर दिया। संवाद
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अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली के सिहोरी गांव निवासी ओम प्रकाश पाल को रंजिश के चलते 19 फरवरी को गंगा के कछार में बरमतपुर अहिरारा निवासी दीनानाथ व उसके नाबालिग बेटे ने बेरहमी से पीटा था। उसे गंभीर चोट आई थी। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार पांडेय ने आरोपी को सजा दिए जाने की कोर्ट से मांग की। इस पर अदालत ने दीनानाथ को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही घटना में आरोपित किए गए उसके नाबालिग बेटे को बरी कर दिया। संवाद