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Kaushambi News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में महिला समेत चार लोग दोषी करार

Tue, 26 Sep 2023 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 26 Sep 2023 12:21 AM IST
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Four people including woman found guilty in gang rape case
सामूहिक दुष्कर्म मामले में महिला समेत चार लोग दोषी करार
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-- पांच साल पहले चरवा कोतवाली इलाके में किशोरी के साथ हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
कौशाम्बी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी सहयोगी महिला समेत चार लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी सात अप्रैल 2018 की सुबह घर से खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में पुलिया के समीप हुसैनमई गांव की सविता देवी ने उसे रोक लिया। बहलाकर नजदीकी खेत के खंदक की ओर ले जाने के बाद फोन करके चरवा कोतवाली के समसपुर निवासी बब्लू प्रजापति, महगांव निवासी गोरेलाल पासी व भैयन पासी को बुला लिया। आरोप है कि किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाने के बाद तीनों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जाते समय बब्लू ने सविता को पांच हजार रुपये देते हुए किशोरी को गांव तक छोड़ने के लिए कहा। नशे की हालत में सविता ने पीड़ित किशोरी को गांव तक पहुंचा दिया। होश आने पर पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई तो वे सन्न रह गए। इसके बाद 19 अप्रैल को परिजनों संग कोतवाली पहुंचकर पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। सविता समेत चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह लोगों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद सोमवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया।
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