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Kaushambi News: साक्ष्य के अभाव में 25 साल बाद गैंगस्टर के चार आरोपी बरी

Fri, 07 Mar 2025 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 07 Mar 2025 01:24 AM IST
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Four gangster accused acquitted after 25 years due to lack of evidence
कौशाम्बी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टर के चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई 25 साल तक चली। केस की सुनवाई के दौरान ही दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष आभा पाल की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सैनी थाना क्षेत्र के गांव मामा साही निवासी अवधेश सिंह यादव, श्याम सिंह यादव, अभिमन्यु और मानसिंह को बरी किया है। इन पर 15 नवंबर 2000 को गैंगस्टर एक्ट के तहत सैनी थाने में मुकदमा लिखा गया था। इस मामले के दो आरोपियों श्याम सिंह यादव और अभिमन्यु की 18 सितंबर 2012 को मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कई सबूत और गवाह पेश किए। वहीं, आरोपियों ने दलील दी कि उनकी छवि खराब करने के लिए रंजिशन मुकदमा लिखा गया है। कोर्ट ने ठोस सबूत के अभाव में सभी को बरी कर दिया।
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