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Kaushambi News: महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दाेषी पर पांच हजार अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Dec 2024 12:42 AM IST
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Five thousand fine on the accused of attempting to rape a woman
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी शिरीन जैदी की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सैनी कोतवाली क्षेत्र की पीड़ित महिला ने बताया कि 17 मई 1997 को उसका पति घर से बाहर चला गया था। रात को वह घर में अकेले सो रही थी। इसी बीच महेशपुर निवासी मिल्लू उर्फ राममिलन व तीन अन्य लोग आए।
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आरोप है कि मिल्लू ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी पिटाई कर धमकी देते हुए भाग गए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता ने पांच गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं, मिल्लू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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