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Kaushambi News: तमंचा रखने के दो आरोपियों पर अर्थदंड

Thu, 08 Aug 2024 05:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 08 Aug 2024 05:51 AM IST
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Fine imposed on two accused of possessing a pistol
मंझनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आमिर सुहैल की अदालत ने बुधवार को तमंचा रखने के दो आरोपियों को अर्थदंड से दंडित किया है। सरायअकिल थाना पुलिस ने वर्ष 1997 में सरावां निवासी दीनबंधु व हरिसिंह को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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जमानत पर छूटने के बाद से वह 27 साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे लेकिन पुलिस कोई भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इससे परेशान होकर आरोपियों ने बुधवार को अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड अथवा पांच दिन की कैद से दंडित किया। बुधवार की शाम आरोपियों ने जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करा दी। संवाद
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