फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   murder case court order

गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र की दस साल की कैद

Thu, 18 May 2017 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी Updated Thu, 18 May 2017 01:22 AM IST
विज्ञापन
murder case court order
कौशाम्बी
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दस-दस साल की कैद व 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना वर्ष 2006 में करारी के बदलेपुर गांव में खेत की नाली के विवाद को लेकर हुई थी।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार बदलेपुर निवासी वादी रामखेलावन ने 23 जुलाई वर्ष 2006 को करारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बेटा देशराज खेत में काम कर रहा था। गांव के ही बलराम सिंह यादव व उसके बेटे सत्येंद्र सिंह ने खेत की नाली के विवाद में उसके बेटे को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी थी। इलाहाबाद के एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।
विज्ञापन


विवेचना के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) दिनेश पाल यादव की अदालत में हुई। शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकीचंद्र केशरवानी ने वादी समेत छह गवाहों को पेश किया। आरोपी बलराम सिंह यादव व उसके बेटे सत्येंद्र सिंह पर आरोप साबित होने पर अदालत ने दस-दस साल कैद और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed