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पड़ोसी की हत्या करने पर सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
Updated Thu, 16 Feb 2017 11:56 PM IST
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पिपरी के लोधौर गांव के सगे भाई समेत तीन लोगों को त्वरित न्यायालय ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। 11 साल पहले जमीनी रंजिश में पड़ोसी दुखीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी के लोधौर गांव निवासी दुखी लाल पुत्र मैकू लाल का गांव के हुबलाल से जमीनी विवाद चल रहा था। 17 जून 2005 को वह चित्रकूट जिले से मुकदमे की पैरवी कर घर लौट रहा था। इसी दौरान पश्चिमशरीरा के पुनवार पुलिया के समीप पहले से घात लगाकर बैठे हुबलाल, संतलाल के साथ राजकुमार ने दुखी लाल को दबोच कर गोली मार दी। इसके बाद ईंट से सिर कूंच कर भाग निकले।
दुखीलाल के दामाद रामचंद्र पुत्र सुन्दर लाल की तहरीर पर पश्चिमशरीरा पुलिस ने हुबलाल, संतलाल और राजकुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम दिनेश पाल यादव की अदालत में 11 साल तक चला। बृहस्पतिवार को शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकीचंद्र केशरवानी और बचाव पक्ष के साथ गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी के लोधौर गांव निवासी दुखी लाल पुत्र मैकू लाल का गांव के हुबलाल से जमीनी विवाद चल रहा था। 17 जून 2005 को वह चित्रकूट जिले से मुकदमे की पैरवी कर घर लौट रहा था। इसी दौरान पश्चिमशरीरा के पुनवार पुलिया के समीप पहले से घात लगाकर बैठे हुबलाल, संतलाल के साथ राजकुमार ने दुखी लाल को दबोच कर गोली मार दी। इसके बाद ईंट से सिर कूंच कर भाग निकले।
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दुखीलाल के दामाद रामचंद्र पुत्र सुन्दर लाल की तहरीर पर पश्चिमशरीरा पुलिस ने हुबलाल, संतलाल और राजकुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम दिनेश पाल यादव की अदालत में 11 साल तक चला। बृहस्पतिवार को शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकीचंद्र केशरवानी और बचाव पक्ष के साथ गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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