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दुराचारी को 11 साल की कैद

Thu, 21 Sep 2017 01:12 AM IST
Updated Thu, 21 Sep 2017 01:12 AM IST
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दुराचारी को 11 साल की कैद
दुराचारी को 11 साल की कैद
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-खेत गई किशोरी से किया था दुष्कर्म
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। दुराचार के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुपम कुमार ने आरोप साबित होने पर बुधवार को 11 साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपी ने वर्ष 2014 में खेत गई किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया था।
पश्चिमशरीरा के एक गांव की किशोरी 12 जुलाई वर्ष 2014 को खेत गई थी। इसी दौरान गांव फतेहपुर बैरी (खखरेरू) निवासी नवनीत प्रताप सिंह पुत्र गुलाब सिंह ने किशोरी को दबोचकर दुराचार किया था। घटना के बाद किशोरी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पिता ने मामले की रिपोर्ट पश्चिमशरीरा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुपम कुमार उभय पक्षों को सुना। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार ने वादी समेत गवाहों को पेश किया। आरोप साबित होने पर न्यायालय ने नवनीत सिंह को 11 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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गैर इरादतन हत्या में दो आरोपियों को दस साल की कैद
मंझनपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला सत्र एवं न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने दो आरोपियों को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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सैनी कोतवाली के उजरा (अंबाई बुजुर्ग) हिदायत उल्ला ने 15 अप्रैल वर्ष 2003 का बेटा एखलाक मवेशियों को पानी पिलाने के लिए नदी की ओर जा रहा था। इसी दौरान मदनान पुत्र अतीक उल्ला और उस्मान ने उसको मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप लगाया कि जब वह घर के सामने से निकला तो पैर पटक रहा था। घायल एखलाक घर पहुंचा और परिजनों को जानकारी दी। परिजन उलाहना लेकर आरोपियों के घर गए तो उन्होंने हिदायत उल्ला के घर में हमला बोल दिया। इसका विरोध एखलाक के भाई ग्यासउद्दीन को मारपीट कर बेरहमी से घायल कर दिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण में बुधवार को जिला जज दिलीप सिंह यादव ने फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर आरोपियों को दस-दस साल के कैद की सजा व दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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