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Kaushambi News: 61.450 किलो गांजा रखने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
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जिला न्यायालय ने 61 किलो 450 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में दोषी राधेश्याम पाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को एएसजे-03/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने सुनाया।
पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त 2025 को मंझनपुर थाना पुलिस ने गौसपुर टिकरी निवासी राधेश्याम पाल को 61.450 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ थाना मंझनपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त 2025 को मंझनपुर थाना पुलिस ने गौसपुर टिकरी निवासी राधेश्याम पाल को 61.450 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ थाना मंझनपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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