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Kaushambi News: रामानुज के एक हत्यारोपी की जमानत खारिज
Mon, 01 Jul 2024 06:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Mon, 01 Jul 2024 06:25 AM IST
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जिला जज अनुपम कुमार ने शनिवार को रामानुज के एक हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ रंजिश को लेकर पांच अन्य के साथ मिल रामानुज की हत्या करने का आरोप है।
पिपरी कोतवाली के दुर्गापुर गांव निवासी रामानुज को 27 अप्रैल 2024 की शाम पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई सुशील सिंह पड़ोसी इंद्रभवन सिंह, विनोद उर्फ गंगाराम, मोटू उर्फ राघवेंद्र, विपिन उर्फ देवेंद्र, अंशू उर्फ योगेश व आत्मा सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था।
शनिवार को हत्यारोपी इंद्रभवन सिंह की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया।
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दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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पिपरी कोतवाली के दुर्गापुर गांव निवासी रामानुज को 27 अप्रैल 2024 की शाम पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई सुशील सिंह पड़ोसी इंद्रभवन सिंह, विनोद उर्फ गंगाराम, मोटू उर्फ राघवेंद्र, विपिन उर्फ देवेंद्र, अंशू उर्फ योगेश व आत्मा सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था।
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शनिवार को हत्यारोपी इंद्रभवन सिंह की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया।
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दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।