फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Animal cruelty accused faces fine if he confesses to the crime

Kaushambi News: जुर्म कुबूल करने पर पशु क्रूरता के आरोपी को अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jul 2024 05:00 AM IST
विज्ञापन
Animal cruelty accused faces fine if he confesses to the crime
जुर्म कुबूल करने पर पशु क्रूरता के आरोपी को अर्थदंड
विज्ञापन

मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता के आरोपी को जुर्म कुबूल करने पर ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2004 में दौलतपुर निवासी मौलाबख्श के खिलाफ पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया था। दो दशक बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी। इससे आजिज आकर आरोपी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed