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Kaushambi News: एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी बियर की सभी 40 दुकानें
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ओसा स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान। संवाद
- फोटो : रोती बिलखती पत्नी -बेटा व परिजन, मौजूद पुलिस ।
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नई आबकारी नीति के तहत अब बियर और अंग्रेजी शराब की दुकानें एक कर दी गई हैं। अब एक ही परिसर में दोनों दुकानें संचालित की जाएंगी। इनके मालिक भी एक होंगे। नई व्यवस्था के तहत जिले भर में संचालित बियर की सभी 40 दुकानें एक अप्रैल से बंद हो जाएंगी। इनकी जगह कंपोजिट दुकानें संचालित होंगी। साथ ही इस बार सरकार ने बियर और शराब का कोटा भी पांच से 10 फीसदी बढ़ाया है।
प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देसी-विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिये होगा। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी। जिले में अभी तक विदेश मदिरा और बियर की कुल 87 दुकानें हैं। इनमें बियर की 40 और विदेशी मदिरा की 47 दुकानें हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब कंपोजिट दुकानें होंगी। ऐसे में जिले में संचालित बियर की सभी 40 दुकानें बंद हो जाएंगी। एक अप्रैल से करीब 63 कंपोजिट विदेशी मदिरा व बियर की दुकान खोली जाएंगी।
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400 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाली दुकानें बनेंगी मॉडल शॉप
ऐसी कंपोजिट दुकानें जो 400 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में हैं। उन्हें मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा।
देसी मदिरा की दुकानों का 10 फीसदी बढ़ा कोटा
जिला आबकारी अधिकारी राजेश प्रसाद ने बताया कि जिले में देसी मदिरा की 79 दुकानें हैं। इस बार शासन ने देसी मदिरा की दुकानों का कोटा 10 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं, बियर की दुकान का पांच फीसदी और विदेशी मदिरा की दुकान का पांच फीसदी लाइसेंस फीस बढ़ाया गया है।
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14 से पंजीकरण व छह मार्च को निकली जाएगी ई-लॉटरी
-- देसी-विदेशी शराब, बियर और गांजा की दुकानों के लिए 14 फरवरी से पंजीकरण शुरू होगा। 17 से 27 फरवरी तक लोग लॉटरी डाल सकेंगे। इसके बाद छह मार्च को ई-लॉटरी निकाली जाएगी।
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एक अप्रैल से बियर की सभी दुकानें बंद हो जाएगी। नए सत्र में विदेशी मदिरा और बियर की बिक्री एक ही परिसर में होगी। विभाग की ओर से कंपोजिट दुकानें संचालित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।-- राजेश प्रसाद, जिला आबकारी अधिकारी
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प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देसी-विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिये होगा। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी। जिले में अभी तक विदेश मदिरा और बियर की कुल 87 दुकानें हैं। इनमें बियर की 40 और विदेशी मदिरा की 47 दुकानें हैं।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब कंपोजिट दुकानें होंगी। ऐसे में जिले में संचालित बियर की सभी 40 दुकानें बंद हो जाएंगी। एक अप्रैल से करीब 63 कंपोजिट विदेशी मदिरा व बियर की दुकान खोली जाएंगी।
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400 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाली दुकानें बनेंगी मॉडल शॉप
ऐसी कंपोजिट दुकानें जो 400 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में हैं। उन्हें मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा।
देसी मदिरा की दुकानों का 10 फीसदी बढ़ा कोटा
जिला आबकारी अधिकारी राजेश प्रसाद ने बताया कि जिले में देसी मदिरा की 79 दुकानें हैं। इस बार शासन ने देसी मदिरा की दुकानों का कोटा 10 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं, बियर की दुकान का पांच फीसदी और विदेशी मदिरा की दुकान का पांच फीसदी लाइसेंस फीस बढ़ाया गया है।
14 से पंजीकरण व छह मार्च को निकली जाएगी ई-लॉटरी
एक अप्रैल से बियर की सभी दुकानें बंद हो जाएगी। नए सत्र में विदेशी मदिरा और बियर की बिक्री एक ही परिसर में होगी। विभाग की ओर से कंपोजिट दुकानें संचालित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।