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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
सात साल पहले सैनी इलाके में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। सैनी इलाके में सात साल पहले 12 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया गया है। त्वरित न्यायालय द्वितीय राजीव रंजन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वादी के मुताबिक वह सैनी इलाके के एक गांव में रहता है और राजगीर का काम करता है। 23 फरवरी 2012 को गांव के उमेश पुत्र रामलखन ने उसकी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले में सैनी कोतवाली पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने पैरवी करते हुए कोर्ट से कठोर सजा दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में आरोपी को सात साल की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।
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सात साल पहले सैनी इलाके में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। सैनी इलाके में सात साल पहले 12 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया गया है। त्वरित न्यायालय द्वितीय राजीव रंजन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वादी के मुताबिक वह सैनी इलाके के एक गांव में रहता है और राजगीर का काम करता है। 23 फरवरी 2012 को गांव के उमेश पुत्र रामलखन ने उसकी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले में सैनी कोतवाली पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने पैरवी करते हुए कोर्ट से कठोर सजा दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में आरोपी को सात साल की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।