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Kaushambi News: नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट मामले में एक हजार का अर्थदंड

Wed, 24 Sep 2025 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 24 Sep 2025 02:38 AM IST
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A fine of Rs 1,000 was imposed for molesting and assaulting a minor
नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग के साथ 19 दिसंबर 2020 को गांव के युवक कंकर पुत्र रमई ने छेड़खानी की। विरोध करने पर मारापीट भी की। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विवेचना में आरोप साबित करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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