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मोरारी बापू की कथा: वातानुकूलित कॉटेज में रहेंगे वीआईपी

Sat, 16 Mar 2019 08:34 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2019 08:34 PM IST
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मोरारी बापू की कथा: वातानुकूलित कॉटेज में रहेंगे वीआईपी
मोरारी बापू की कथा: वातानुकूलित कॉटेज में रहेंगे वीआईपी
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रत्नावली धाम में छह अप्रैल से होगी रामकथा, प्रतिदिन एक लाख लोगों को मुफ्त में भोजन कराने की व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
पश्चिम शरीरा। महेवाघाट (रत्नावली धाम) में छह अप्रैल से प्रस्तावित संत मोरारी बापू की रामकथा को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। कथा सुनने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में बापू के भक्त यहां आएंगे। उनके रहने के लिए महेवाघाट में सात सौ वीआईपी और वीवीआईपी कॉटेज बनाए जा रहे हैं।
संत मोरारी बापू की रत्नावली धाम में छह अप्रैल से नौ दिवसीय रामकथा होगी। इसे लेकर कथा स्थल को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे विपिन आमेटा ने बताया कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया सहित कई देशों से बापू के भक्त यहां आएंगे। इन लोगों के ठहरने के लिए सात सौ वीआईपी कॉटेज बनाए जा रहे हैं। ऑन लाइन इसकी बुकिंग कराई जा सकती है। कॉटेज पूरी तरह से नि:शुल्क होंगे। इसके अलावा यहां रहने वाले करीब एक लाख लाख लोगों को रोजाना नि:शुल्क भोजन कराया जाएगा। कॉटेज के अलावा बड़े-बड़े हाल बनाए जा रहे हैं। हाल में एक साथ दस से 15 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। जो कॉटेज बनाए जा रहे हैं. उनकी क्षमता दो, चार और छह लोगों के रहने की होगी। कॉटेज में बिजली, पानी, शौचालय और बिस्तर का उचित प्रबंध होगा। यह सारी सुविधा संत कृपा सनातन संस्थान की तरफ से नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
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पुष्पा हत्याकांड में आरोपी पति की जमानत नामंजूर
साल भर पहले आग लगाकर ससुरालियों ने उतारा था मौत के घाट
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। करारी कोतवाली के बैशकांटी गांव में दहेज के लिए जिंदा जलाकर मारी गई पुष्पा हत्याकांड के आरोपी पति की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। मामले में पति समेत सास-ससुर को भी मुल्जिम बनाया गया था।
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कौशाम्बी कोतवाली के भीखा गर्ग का पुरवा गांव के रामबली ने अपनी बेटी पुष्पा की शादी पांच मई 2014 को शैलेंद्र के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। आरोप था कि ससुराल वाले दहेज में 50 हजार कैश व बाइक की मांग को लेकर पुष्पा को प्रताड़ित करते थे। 14 अगस्त 2018 को ससुरालियों ने पुष्पा को पीटने के बाद आग के हवाले कर दिया। इससे पुष्पा की मौत हो गई। मृतका के पिता रामबली की तहरीर पर करारी पुलिस ने पति शैलेंद्र, ससुर और सास के खिलाफ रिपोर्ट की। इस मामले में जिला जज महफूज अली की अदालत में आरोपी पति शैलेंद्र की जमानत अर्जी पेश किया गया। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी को सजा दिए जाने की मांग किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पुष्पा के पति शैलेंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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