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अपहरण कर फिरौती मांगने में चार को सजा
Updated Wed, 19 Sep 2018 01:10 AM IST
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मंझनपुर। पांच साल के एक लड़के का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने चार आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। सभी पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के मंथरी गांव निवासी अमर सिंह के पांच वर्षीय बेटे का वर्ष 2010 में अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती भी मांगी थी। मामले में अमर सिंह ने पड़ोसी भइयालाल, जबर सिंह, रामबाबू व मंजीत पटेल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में इन्हीं लोगों के कब्जे से बालक बरामद भी हुआ। केस की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट/एडीजे पंचम प्रमोद कुमार ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार-चार साल कारावास और छह-छह हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के मंथरी गांव निवासी अमर सिंह के पांच वर्षीय बेटे का वर्ष 2010 में अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती भी मांगी थी। मामले में अमर सिंह ने पड़ोसी भइयालाल, जबर सिंह, रामबाबू व मंजीत पटेल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में इन्हीं लोगों के कब्जे से बालक बरामद भी हुआ। केस की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट/एडीजे पंचम प्रमोद कुमार ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार-चार साल कारावास और छह-छह हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
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