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Kaushambi News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार जुर्माना

Thu, 21 Aug 2025 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 21 Aug 2025 02:30 AM IST
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20 years rigorous imprisonment and 10 thousand rupees fine for the accused
चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वादी ने थाना चरवा में मुकदमा दर्ज कराया था कि 12 मई 2022 को उसकी चार वर्षीय पुत्री दूध लेने गांव के आशीष कुशवाहा के घर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामला विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। इस दौरान गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने देने के आदेश दिए।
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