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Kaushambi News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 20 वर्ष की कैद
Thu, 11 May 2023 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 11 May 2023 12:59 AM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 20 वर्ष की कैद
- तीन वर्ष पहले घर में सो रही बालिका के साथ की थी छेड़छाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर (कौशाम्बी)। पिपरी कोतवाली इलाके में तीन वर्ष पहले घर में सो रही बालिका के साथ छेड़खानी के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 12 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश होने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के अनुसार पिपरी कोतवाली इलाके के एक गांव में 29 दिसंबर 2019 को एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी आठ वर्षीय बहन घर के बाहर बरामदे में सो रही थी। रात को राजेन्द्र उर्फ छोटू घर पहुंचा और बालिका के साथ अश्लील हरकत करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अतिरिक्त न्यायाधीश पाॅक्सो सुशील कुमारी की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने नौ गवाहों को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद राजेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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- तीन वर्ष पहले घर में सो रही बालिका के साथ की थी छेड़छाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर (कौशाम्बी)। पिपरी कोतवाली इलाके में तीन वर्ष पहले घर में सो रही बालिका के साथ छेड़खानी के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 12 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश होने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के अनुसार पिपरी कोतवाली इलाके के एक गांव में 29 दिसंबर 2019 को एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी आठ वर्षीय बहन घर के बाहर बरामदे में सो रही थी। रात को राजेन्द्र उर्फ छोटू घर पहुंचा और बालिका के साथ अश्लील हरकत करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अतिरिक्त न्यायाधीश पाॅक्सो सुशील कुमारी की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने नौ गवाहों को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद राजेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।