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प्रापर्टी डीलरों पर चला आयकर विभाग का चाबुक

Sat, 05 Aug 2017 12:56 AM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 12:56 AM IST
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प्रापर्टी डीलरों पर चला आयकर विभाग का चाबुक
आयकर विभाग ने कसा प्रापर्टी डीलरों पर शिकंजा
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चारपहिया वाहन खरीदने वालों को भी मिला नोटिस
आईटीआर भरने का आज आखिरी दिन, हो सकती है दिक्कत
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर।
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स चोरी के मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले के लगभग ढाई हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रापर्टी डीलर हैं। आईटीआर न भरने वालों के लिए यह नोटिस परेशानी का कारण बना है। शनिवार को आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। यदि इसमें लोग चूक गए तो उन्हें विभाग की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स विभाग की ओर से जिले के ढाई हजार लोगों को नोटिस भेजा गया है। लग्जरी गाड़ी खरीदने वालों व करोड़ों रुपये की प्रापर्टी खरीदने वालों को यह नोटिस मिला है। नोटिस मिलते ही लोगों के होश उड़ गए हैं। इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर कौशाम्बी में गड़ चुकी है। नोटिस मिलते ही लोग अधिवक्ताओं का चक्कर काटने लगे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भर रहे थे। ऐसे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात अधिवक्ता कह रहे हैं। पांच साल के भीतर जिले में रियल स्टेट के कारोबारियों ने अरबों रुपये कीमत की जमीन की खरीद-फरोख्त की है। कारोबारियों ने अपने चहेते व परिचितों के नाम पर भी मोटी रकम में भूमि खरीदी है। इनमें कई ऐसे लोग थे जिनकी हैसियत ही नहीं थी इतनी महंगी जमीन खरीदने की। इनके अलावा लग्जरी गाड़ी खरीदने वालों को भी नोटिस मिला है। शनिवार को आईटीआर जमा करने का अंतिम दिन है। जानकारों का मानना है कि यदि आईटीआर नहीं जमा किया गया तो लोगों को विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर लोग चिंतित भी हैं।
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वर्ष 2013 में प्रापर्टी खरीदने वालों को भी नोटिस
वर्ष 2013 में जिन लोगों ने प्रापर्टी खरीदी थी, उनको भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी हुआ है। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जो आईटीआर नहीं भर रहे थे। ऐसे लोग पर आयकर विभाग टैक्स चोरी की कार्रवाई कर सकता है। इसकी प्रबल संभावना जानकार बता रहे हैं। जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है, उन्हें प्रापर्टी खरीदने के लिए रुपये कहां से मिले, इसका जवाब देना होगा।
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जिले में करीब ढाई हजार लोगों को नोटिस मिला है। इनमें सबसे ज्यादा प्रापर्टी खरीदने वाले लोग हैं। आईटीआर जो भर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है, उन्हें दिक्कत हो सकती है।
आरपी मिश्र
अधिवक्ता (आयकर)
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