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बलात्कार के मुल्जिम को दस साल की कैद
Updated Fri, 16 Nov 2018 12:06 AM IST
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घर में घुसकर किशोरी से दुराचार किए जाने के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई थी।
मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 को उसकी 11 साल की बेटी घर पर नहा रही थी। तभी पड़ोसी दीवार फांदकर भीतर घुस गया। कनपटी पर तमंचा सटाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। चीखने-चिल्लाने पर तमंचे की बट से पिटाई की। इसके बाद कहीं भी शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद और 25 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
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मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 को उसकी 11 साल की बेटी घर पर नहा रही थी। तभी पड़ोसी दीवार फांदकर भीतर घुस गया। कनपटी पर तमंचा सटाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। चीखने-चिल्लाने पर तमंचे की बट से पिटाई की। इसके बाद कहीं भी शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद और 25 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
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