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भाजपा विधायक के रिश्तेदार सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
Updated Sat, 13 Oct 2018 01:19 AM IST
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भाजपा विधायक के रिश्तेदार समेत तीन पर केस दर्ज करने का आदेश
टैंपो, टैक्सी यूनियन की आड़ में अवैध वसूली का आरोप
सीजेएम कोर्ट ने विधि संगत कार्रवाई का दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। भाजपा विधायक के करीबी रिश्तेदार सहित तीन लोगों के खिलाफ सीजेएम कौशाम्बी ने सदर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई धारा 156 (3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान की।
सदर कोतवाली के नया नगर निवासी मोहम्मद नसीम ने अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा था कि वह टैक्सी, विक्रम, अप्पे ड्राइवर यूनियन का कौशाम्बी जिलाध्यक्ष है। जिसका वैध रजिस्ट्रेशन नंबर 9912 है। नसीम का कहना है कि चक नगर निवासी ऐसन, गुलाम और कोर्रो गांव का दुर्गेश चौधरी अपने 10 लोगों के साथ चौराहे पर प्रति वाहन 30 रुपये जबरन वसूल करते हैं। सात सितंबर 2016 को जब वह अपने करीबी केश चंद्र पासी, सरीफुन के साथ वसूली के विरोध में पहुंचा तो उक्त लोगों ने मारापीटा और 36 सौ रुपये कीमत का पोस्टर फाड़ डाला। इसकी शिकायत सदर कोतवाली पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। इस पर अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट ने आरोपित किए गए लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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टैंपो, टैक्सी यूनियन की आड़ में अवैध वसूली का आरोप
सीजेएम कोर्ट ने विधि संगत कार्रवाई का दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। भाजपा विधायक के करीबी रिश्तेदार सहित तीन लोगों के खिलाफ सीजेएम कौशाम्बी ने सदर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई धारा 156 (3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान की।
सदर कोतवाली के नया नगर निवासी मोहम्मद नसीम ने अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा था कि वह टैक्सी, विक्रम, अप्पे ड्राइवर यूनियन का कौशाम्बी जिलाध्यक्ष है। जिसका वैध रजिस्ट्रेशन नंबर 9912 है। नसीम का कहना है कि चक नगर निवासी ऐसन, गुलाम और कोर्रो गांव का दुर्गेश चौधरी अपने 10 लोगों के साथ चौराहे पर प्रति वाहन 30 रुपये जबरन वसूल करते हैं। सात सितंबर 2016 को जब वह अपने करीबी केश चंद्र पासी, सरीफुन के साथ वसूली के विरोध में पहुंचा तो उक्त लोगों ने मारापीटा और 36 सौ रुपये कीमत का पोस्टर फाड़ डाला। इसकी शिकायत सदर कोतवाली पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। इस पर अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट ने आरोपित किए गए लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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