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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Notice issued for filing a false FIR of rape.

Kasganj News: दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने पर नोटिस

Mon, 27 Jul 2026 11:20 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2026 11:20 PM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) धनंजय कुमार मिश्र की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने पर वादी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत विधिक कार्रवाई का आदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, मामले में नामजद आरोपी भाइयों को बरी कर दिया गया।
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सोरोंजी थाना क्षेत्र निवासी भूदेव ने जून 2023 में पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए खेत में गई थी, जहां से नगला सामंती निवासी आरोपी संजू व उसका भाई वीरेश उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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बाद में उसे चौराहे पर फेंककर भाग गए। पुलिस ने दोनाें के खिलाफ अपहरण, नशीला पदार्थ देने, सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की थी।
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अदालत में सुनवाई के दौरान मामले पीड़िता, उसकी मां, पिता (वादी), भाई और मामा सभी अपने बयानों से पलट गए। पीड़िता ने कोर्ट में सशपथ बयान दिया कि उसका अपनी मां से खाना बनाने पर विवाद हो गया था। मां के डांटने और थप्पड़ मारने से नाराज होकर वह बिना बताए अपनी नानी के घर चली गई थी। आरोपियों ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। वादी ने भी कोर्ट में माना कि गांव वालों के कहने और पुरानी रंजिश में उसने झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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