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Kasganj News: जिला पंचायत अध्यक्ष के पति समेत 8 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज
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कासगंज। जिला पंचायत कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति को बुलाकर मारपीट करने, जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने और गले में रस्सी कसकर फंदे पर लटकाने की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सदर कोतवाली में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति समेत 8 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सिढ़पुरा में धुमरी रोड के मोहल्ला इंद्रपुरी निवासी हिमांशु ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप के पति बॉबी कश्यप और रामसेवक आदि के खिलाफ थाना हाथरस गेट में पिछले साल एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी रंजिश में बॉबी कश्यप, रामसेवक, नरेश, राजेश जाटव, बांके, पुष्पेंद्र और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने बीती 24 जुलाई की दोपहर करीब 3:16 बजे एक राय होकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको जिला पंचायत अध्यक्ष के नंबर से कॉल करके कार्यालय पर बात करने के लिए बुलाया।
वह करीब 3:30 बजे कार्यालय पहुंचा और कमरे में बैठकर जिला पंचायत अध्यक्ष से बात कर रहा था, तभी आरोपियों ने हाथरस मामले से जुड़े साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो वाली पेन ड्राइव उससे छीन ली। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसों से पीटा। पुष्पेंद्र के पास मौजूद लाइसेंसी राइफल छीनकर बॉबी कश्यप ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जिससे वह बाल-बाल बचा। इसके बाद आरोपियों ने गले पर पैर रखकर और रस्सी से गला घोंटकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। उसने किसी तरह जिला पंचायत कार्यालय के आराम कक्ष के बाथरूम में घुसकर अंदर से कुंडी लगाकर अपनी जान बचाई। फिर अंदर से ही यूपी 112 नंबर और सीओ को कॉल की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला।
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आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उसका मेडिकल भी नहीं कराया। उसने खुद एंबुलेंस को कॉल करके बुलाया और जिला अस्पताल पहुंचा। वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
पीड़ित का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य भी उसके पास मौजूद है। उसने पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 309(6) और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मामले में बॉबी कश्यप का कहना है कि युवक की ओर से लगाए गए आरोप निराधार है। घटना के दिन वह जिले में मौजूद नहीं थे, बल्कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली गए हुए थे। उनका कहना है कि युवक ने जमीन दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की बेईमानी की है। वह उन्हें परेशान करने के लिए आगरा, हाथरस, अलीगढ़ समेत अन्य जगह प्राथमिकी दर्ज करा चुका है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति समेत अन्य आरोपियों पर सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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सिढ़पुरा में धुमरी रोड के मोहल्ला इंद्रपुरी निवासी हिमांशु ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप के पति बॉबी कश्यप और रामसेवक आदि के खिलाफ थाना हाथरस गेट में पिछले साल एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी रंजिश में बॉबी कश्यप, रामसेवक, नरेश, राजेश जाटव, बांके, पुष्पेंद्र और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने बीती 24 जुलाई की दोपहर करीब 3:16 बजे एक राय होकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको जिला पंचायत अध्यक्ष के नंबर से कॉल करके कार्यालय पर बात करने के लिए बुलाया।
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वह करीब 3:30 बजे कार्यालय पहुंचा और कमरे में बैठकर जिला पंचायत अध्यक्ष से बात कर रहा था, तभी आरोपियों ने हाथरस मामले से जुड़े साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो वाली पेन ड्राइव उससे छीन ली। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसों से पीटा। पुष्पेंद्र के पास मौजूद लाइसेंसी राइफल छीनकर बॉबी कश्यप ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जिससे वह बाल-बाल बचा। इसके बाद आरोपियों ने गले पर पैर रखकर और रस्सी से गला घोंटकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। उसने किसी तरह जिला पंचायत कार्यालय के आराम कक्ष के बाथरूम में घुसकर अंदर से कुंडी लगाकर अपनी जान बचाई। फिर अंदर से ही यूपी 112 नंबर और सीओ को कॉल की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला।
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आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उसका मेडिकल भी नहीं कराया। उसने खुद एंबुलेंस को कॉल करके बुलाया और जिला अस्पताल पहुंचा। वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
पीड़ित का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य भी उसके पास मौजूद है। उसने पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 309(6) और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मामले में बॉबी कश्यप का कहना है कि युवक की ओर से लगाए गए आरोप निराधार है। घटना के दिन वह जिले में मौजूद नहीं थे, बल्कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली गए हुए थे। उनका कहना है कि युवक ने जमीन दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की बेईमानी की है। वह उन्हें परेशान करने के लिए आगरा, हाथरस, अलीगढ़ समेत अन्य जगह प्राथमिकी दर्ज करा चुका है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति समेत अन्य आरोपियों पर सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।