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Kasganj News: नदियों में मछली पकड़ने पर रोक, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
Tue, 23 Jun 2026 12:04 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Tue, 23 Jun 2026 12:04 AM IST
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कासगंज। नदी में मछलियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने जिले की सभी नदियों में मछली पकड़ने और उनके बीज (अंडे व छोटे बच्चे) निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
बारिश का मौसम मछलियों के पैदा होने और उनके बढ़ने का समय होता है। शासन के नियमों के मुताबिक, 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक नदियों में किसी भी तरह से मछली पकड़ने पर पूरी तरह बैन रहेगा। इसके अलावा 15 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक नदियों से मछलियों के छोटे बच्चे (जीरा या फ्राई) पकड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग की टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें लगातार नदियों के आस-पास जांच और निगरानी करेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान मछली पकड़ते या उनका बीज निकालते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत लागू कर दिया गया है। प्रतिबंधित समय के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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बारिश का मौसम मछलियों के पैदा होने और उनके बढ़ने का समय होता है। शासन के नियमों के मुताबिक, 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक नदियों में किसी भी तरह से मछली पकड़ने पर पूरी तरह बैन रहेगा। इसके अलावा 15 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक नदियों से मछलियों के छोटे बच्चे (जीरा या फ्राई) पकड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि इस रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग की टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें लगातार नदियों के आस-पास जांच और निगरानी करेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान मछली पकड़ते या उनका बीज निकालते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत लागू कर दिया गया है। प्रतिबंधित समय के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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