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Kasganj News: दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा
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कासगंज। न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक दहेज हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
थाना सिढ़पुरा के गांव गंगसारा निवासी दीपक और उसके पिता भूरे सिंह के खिलाफ 2022 में दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी, मजबूत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि जघन्य अपराधों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए पुलिस लगातार पैरवी कर रही है।
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थाना सिढ़पुरा के गांव गंगसारा निवासी दीपक और उसके पिता भूरे सिंह के खिलाफ 2022 में दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी, मजबूत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि जघन्य अपराधों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए पुलिस लगातार पैरवी कर रही है।
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