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Kasganj News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 20-20 का लगा जुर्माना

Thu, 19 Oct 2023 08:19 AM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 19 Oct 2023 08:19 AM IST
सार

कासगंज में कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 रुपये का  जुर्माना लगाया है। 

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Court sentenced three accused of murder to life imprisonment in Kasganj
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के कासगंज में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 90 हजार का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड न देने पर सजा में 6 माह की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया। 

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ढोलना थाना क्षेत्र के रहमतपुर माफी गांव निवासी गंगाराम 4 मई 2011 को शौच के लिए चकरोड के किनारे नगला गोदी की तरफ गए थे। उनका पुत्र कप्तान सिंह, राजवीर व भाई देवजीत भी शौच के लिए खेतों की तरफ गए थे। तभी गंगा राम के चीखने चिल्लाने की आवाज आयी। जिसे आवाज सुनकर उनका पुत्र कप्तान सिंह, राजवीर व भाई देवजीत दौड़कर मौके पर पहुंचे। 
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वहां उन्होंने देखा कि जयपाल, सुनील गोविंद व मानपाल शव को ले जा रहे थे। उनके पुत्र व भाई को आता देख शव को ग्राम गोदी नगला के भीकम सिंह के खेत की नाली में छोड़कर भाग गए। पुत्र कप्तान सिंह ने थाना ढोलना में चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चारों को जेल भेज दिया।
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विवेचना अधिकारी एन सी गंगवार ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। मुकदमे के दौरान जयपाल सिंह की मृत्यु हो गयी।जिला सहायक अधिवक्ता अनिल यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने सुनील गोविंद व मानपाल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर सजा में 6 माह की बढ़ोतरी करने का भी आदेश दिया। धारा 201 के तहत पांच पांच साल की सजा एवं 10 -10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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