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Kasganj News: कोर्ट ने खारिज की गोतस्कर की जमानत याचिका
Sun, 05 Apr 2026 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Sun, 05 Apr 2026 11:16 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने और गोकशी के प्रयास के आरोपी अकरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गंजडुंडवारा थाना पुलिस को बीती 7 मार्च की रात सूचना मिली थी कि समसपुर के जंगल में कुछ लोग गोवंशीय पशु को काटने की कोशिश कर रहे हैं।
जब पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की थी तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश तसलीम निवासी सुजावलपुर पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि साथी सुजावलपुर निवासी अकरम और साकिर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। मौके से दो गोवंशीय पशु, गोकशी के उपकरण, तमंचे और कारतूस बरामद हुए थे।
आरोपी तसलीम से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी अकरम को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। वह मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था। सरकारी वकील ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पुलिस पर फायरिंग करने और गोकशी के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
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जब पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की थी तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश तसलीम निवासी सुजावलपुर पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि साथी सुजावलपुर निवासी अकरम और साकिर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। मौके से दो गोवंशीय पशु, गोकशी के उपकरण, तमंचे और कारतूस बरामद हुए थे।
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आरोपी तसलीम से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी अकरम को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। वह मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था। सरकारी वकील ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पुलिस पर फायरिंग करने और गोकशी के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
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