फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Court rejects cow smuggler's bail plea

Kasganj News: कोर्ट ने खारिज की गोतस्कर की जमानत याचिका

Sun, 05 Apr 2026 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sun, 05 Apr 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने और गोकशी के प्रयास के आरोपी अकरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गंजडुंडवारा थाना पुलिस को बीती 7 मार्च की रात सूचना मिली थी कि समसपुर के जंगल में कुछ लोग गोवंशीय पशु को काटने की कोशिश कर रहे हैं।
विज्ञापन

जब पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की थी तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश तसलीम निवासी सुजावलपुर पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि साथी सुजावलपुर निवासी अकरम और साकिर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। मौके से दो गोवंशीय पशु, गोकशी के उपकरण, तमंचे और कारतूस बरामद हुए थे।
विज्ञापन

आरोपी तसलीम से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी अकरम को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। वह मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था। सरकारी वकील ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पुलिस पर फायरिंग करने और गोकशी के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed