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Kasganj: गैंगस्टर एक्ट में भरगैन के पूर्व चेयरमैन कालिया पर कार्रवाई, एक अरब 28 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

Wed, 16 Nov 2022 09:12 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, कासग
अमर उजाला नेटवर्क, कासग Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 16 Nov 2022 09:12 PM IST
सार

भरगैन के पूर्व चेयरमैन व उनके पुत्रों पर पटियाली थाने में जानलेवा हमला, फायरिंग, बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था। 25 अगस्त को भरगैन के पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस कालिया एवं दूसरे पक्ष भाजपा समर्थक जब्बार व अन्य लोगों के बीच झगड़ा हुआ, फायरिंग और पथराव हुआ।

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Assets worth Rs 1 billion 28 lakh of Ahmed Nafees Kalia ex-chairman of Bhargain seized in Gangster Act
गैंगस्टर एक्ट में भरगैन के पूर्व चेयरमैन कालिया पर कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गैंगस्टर एक्ट में भरगैन के पूर्व चेयरमैन की एक अरब 28 लाख रुपये की कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, दुकान आदि जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

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भरगैन के पूर्व चेयरमैन व उनके पुत्रों पर पटियाली थाने में जानलेवा हमला, फायरिंग, बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था। 25 अगस्त को भरगैन के पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस कालिया एवं दूसरे पक्ष भाजपा समर्थक जब्बार व अन्य लोगों के बीच झगड़ा हुआ, फायरिंग और पथराव हुआ। इस विवाद में पूर्व चेयरमैन एवं उनके पुत्रों पर दूसरे पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके पश्चात पुलिस ने पिछले माह पूर्व चेयरमैन व उसके पुत्रों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया। गैंगस्टर का मामला दर्ज होने के पश्चात संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ी। जिलाधिकारी के समक्ष अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की पत्रावली दी गई। इस पत्रावली पर जिलाधिकारी ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किए। पटियाली के तहसीलदार को कुर्क संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया।
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जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर एएसपी जितेंद्र दुबे के पर्यवेक्षण में एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ पटियाली आरके तिवारी के नेतृत्व में पटियाली थाने व अन्य थानों की पुलिस दोपहर के बाद भरगैन पहुंची। पुलिस टीमों ने पूर्व चेयरमैन की संपत्ति भवन आदि पर संपत्ति जब्तीकरण के संबंध में आदेश अंकित कराए। ढोल और लाउडस्पीकर के साथ मुनादी कराई गई और संपत्ति कुर्क की गई।
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गैंगस्टर एक्ट में अहमद नफीस उर्फ कालिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(ए) के अंतर्गत जब्त किया गया है। संपत्ति की बाजार मूल्य के अनुसार अनुमानित कीमत एक अरब 28 लाख 60 हजार रुपये है। - बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी।

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