फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   karan johar case in court

यूपी: करन जौहर की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई पूरी

Wed, 24 Jul 2013 12:02 AM IST
लखनऊ/ब्यूरो
लखनऊ/ब्यूरो Updated Wed, 24 Jul 2013 12:02 AM IST
विज्ञापन
karan johar case in court

फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ में राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में निर्देशक करन जौहर को आरोपों से अवमुक्त करने की अर्जी पर बहस की गई।

विज्ञापन


कोर्ट में बताया गया कि करन एक सम्मानित नागरिक हैं और राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सीजेएम प्रमोद कुमार ने सुनवाई के बाद 5 अगस्त के लिए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
विज्ञापन


गोमतीनगर के विवेकखंड निवासी प्रताप चन्द्र ने वर्ष 2002 में कोर्ट में केस दायर करके बताया था कि  23 जनवरी को वह अपने दोस्तों के साथ ‘कभी खुशी कभी गम’ देखने गए थे। इस फिल्म में राष्ट्रगान का अपमान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


केस में कहा गया कि फिल्म की शूटिंग विदेश में हुई है, लेकिन सभी कलाकार, निर्माता-निर्देशक भारतीय हैं। सेंसर बोर्ड पर भी आरोप लगाया गया कि उसने राष्ट्रगान के अपमान को नजरअंदाज करके फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाण पत्र दिया।


केस में आरोप लगाया गया कि फिल्म में राष्ट्रगान आने के दौरान जब परिवादी और उसके दोस्त सम्मान में खड़े हो गए तो सिनेमा हॉल में मौजूद लोगों ने उन्हें गालियां दीं और हंसी उड़ाई।

मामले में तत्कालीन सीजेएम ने करन को प्रथम दृष्टया आरोपी मानकर 17 अप्रैल 2002 को उनके खिलाफ समन जारी करके कोर्ट में तलब किया था। इस आदेश के खिलाफ करन की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां से उनकी अर्जी खारिज हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed