फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Youth sentenced to 20 years in prison for sexually assaulting a teenager

Kanpur News: किशोरी से यौन शोषण में युवक को 20 साल की कैद

Fri, 03 Apr 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 03 Apr 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Youth sentenced to 20 years in prison for sexually assaulting a teenager
कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब दो साल पहले किशोरी का यौनशोषण करते, गर्भपात कराने व मारपीट के मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, मारपीट में आरोपी उसकी मां को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

एक गांव निवासी पिता ने 13 फरवरी 2023 को डेरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी अपनी पारिवारिक ताई के यहां काम करवाने जाती थी। वहां उनके लड़के उत्तम सिंह ने उसको बहलाकर शारीरिक शोषण करता है। इससे उसको गर्भ ठहर गया। जानकारी होने पर आरोपी व उसकी उसकी मां राम दुलारी ने बेटी के साथ 12 फरवरी 2023 को मारपीट कर जबरन गर्भपात कराने की दवा खिलाई थी। इससे पेट में बच्चे की मौत होने से उसकी हालत खराब हो गई थी। मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपित उत्तम सिंह व उसकी मां रामदुलारी के खिलाफ डेरापुर थाने में 13 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले में मां-बेटे की गिरफ्तारी के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा था। मामले की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 में चल रही थी। मामले में वादी, पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित उत्तम सिंह को दोषीसिद्ध होने पर उसको 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की आधी धानराशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको दो माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया। वहीं, उसकी मां रामदुलारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed