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Kanpur News: दुष्कर्म में युवक को 15 साल का कारावास

Wed, 01 Oct 2025 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 01 Oct 2025 01:01 AM IST
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Youth sentenced to 15 years in prison for rape
कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में दो साल पहले दर्ज हुए दुष्कर्म व आईटी एक्ट के मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 15 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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बरौर थाना में एक व्यक्ति ने 23 सितंबर 2023 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि आशीष सचान निवासी ग्राम टकौली थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर द्वारा मोबाइल फोन से बेटी की अश्लील फोटो व धमकी भरे मैसेज लिखकर भेज रहा है। शिकायत करने पर धमकी देता है। इस पर पुलिस ने धमकाने व आईटी एक्ट में आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए वादी, पीड़िता व गवाह द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर मुकदमा में धारा दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। साथ ही आरोपी के खिलाफ 26 दिसंबर 2023 आरोप पत्र दाखिल किए। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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