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Kanpur News: शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने में युवक को 10 साल का कारावास
Thu, 27 Nov 2025 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:23 AM IST
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कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर युवक ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 10 अक्तूबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 16 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर गांव के चंद्रपाल ने दुष्कर्म किया। जानकारी पर जब भाई ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही विवेचना करते हुए सात दिसंबर 2016 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर चंद्रपाल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 10 अक्तूबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 16 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर गांव के चंद्रपाल ने दुष्कर्म किया। जानकारी पर जब भाई ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही विवेचना करते हुए सात दिसंबर 2016 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
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इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर चंद्रपाल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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