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Kanpur News: नाबालिग से अश्लीलता में युवक को तीन साल की सजा

Fri, 19 Jan 2024 03:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 19 Jan 2024 03:05 AM IST
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Young man sentenced to three years for indecency with a minor
कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में करीब सात साल पहले एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की से गांव के युवक ने रास्ते में अश्लीलता, छेड़छाड़ की थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह अपने घर पर परचून की दुकान किए है। जिसमें उसके साथ ही समय समय पर उसकी पत्नी और नौ वर्षीय बेटी भी बैठती हैं। तीन अगस्त 2016 की शाम जब वह दुकान पर था तो उसने अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहा। पत्नी पुराने घर चाय बनाने चली गई। कुछ समय बाद उसकी नाबालिग पुत्री घर से चाय लेने जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में गांव का रहने वाले रामनरेश ने उसे गलत नियत से जबरन खींचने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर वह भाग निकला। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास काटने की सजा दी है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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