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जेल में मनेगी इस्पात कारोबारी की दिवाली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 28 Oct 2016 08:54 PM IST
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प्रदेश के जाने-माने उद्योगपति, रिमझिम इस्पात के मालिक योगेश की जमानत खारिज हो गई है। गुरुवार को इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनके वकीलों ने जमानत के लिए अपील की थी। जांच में खलल डालने के अंदेशे पर कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। शनिवार को यदि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत न मिली तो दिवाली जेल में ही मनेगी।
एक्साइज विभाग के सूत्र बताते हैं कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में योगेश अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने जांच प्रभावित करने का अंदेशा जताया था। इस पर कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया। इस आधार पर उनकी जमानत खारिज हो गई। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय अदालत में जमानत न मिलने पर इस्पात कारोबारी के वकील हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलीजेंस (डीजीसीईआई) ने गत 21 अक्तूबर को योगेश अग्रवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।
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एक्साइज विभाग के सूत्र बताते हैं कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में योगेश अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने जांच प्रभावित करने का अंदेशा जताया था। इस पर कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया। इस आधार पर उनकी जमानत खारिज हो गई। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय अदालत में जमानत न मिलने पर इस्पात कारोबारी के वकील हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलीजेंस (डीजीसीईआई) ने गत 21 अक्तूबर को योगेश अग्रवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।
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