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Kanpur News: पेट्रोलियम कंपनी की शर्त से नगरीय उपभोक्ता परेशान

Mon, 10 Aug 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 10 Aug 2026 01:01 AM IST
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Urban consumers upset with the condition of the petroleum company
कानपुर देहात। पेट्रोलियम कंपनी की शर्त से जनपद में नगरीय क्षेत्र के रसोई गैस उपभोक्ता परेशान हैं। घरेलू गैस रिफिलिंग की बुकिंग 45 दिन में करने की शर्त पश्चिम एशिया संकट के चलते लागू की गई। नगरीय व ग्रामीण श्रेणी में कनेक्शनों का बंटवारा न होने से बुकिंग के बाद 50 से 55 दिन में सिलिंडर (रिफिल) मुहैया हो पा रहा है।
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जनपद में 4.65 लाख से अधिक रसोई गैस कनेक्शन हैं। 13 नगर निकाय हैं। करीब चार लाख आबादी नगरीय है। बिजली बिल का अलग टैरिफ नगरीय क्षेत्र में लागू है। गृहकर और विकास शुल्क लगता है। इधर घरेलू गैस आपूर्ति करने वाली पेट्रोलियम कंपनियां जिले को ग्रामीण में दर्ज किए हैं। इसकी वजह से शहरी क्षेत्र में 25 दिन में गैस-सिलिंडर बुकिंग यहां लागू नहीं है। 45 दिन बाद ही बुकिंग होती है। इसके बाद रिफिल सिलिंडर 50 से 55 दिन में मिल पाता है। इडक्शन चूल्हे के उपयोग से बिजली बिल का झटका लगता है। कोई समाधान नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है।
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बयान...
पश्चिम एशिया संकट की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में गैस-सिलिंडर बुकिंग की समय सीमा 45 दिन तय है। कानपुर देहात में सभी गैस एजेंसियां ग्रामीण हैं। 45 दिन में बुकिंग की शर्त पर शिकायतें आने पर पिछले दिनों अपर आयुक्त आपूर्ति को पत्र लिखा था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। - अभिषेक कुरील, जिला पूर्ति अधिकारी।
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इंडक्शन और लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग मजबूरी रनियां नगर निकाय है। यहां 45 दिन में सिलिंडर बुकिंग की जा रही है। नगरीय आबादी संग यह गलत व्यवहार है। परिवार में 10 लोग है तो सिलिंडर 20 से 25 दिन ही चलता है। इसके बाद इंडक्शन और लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग मजबूरी है। बिल भी अधिक आ रहा है। - दीपक कुमार
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घर में पांच सदस्य है। बुकिंग का 45 दिन का नियम सरासर गलत है। शहर में 25 दिन की बुकिंग का नियम है। यही नगर निकायों में लागू होना चाहिए। 45 दिन में बुकिंग शर्त देहात क्षेत्र में लागू की जानी चाहिए। जल्द सिलिंडर खत्म होने पर लकड़ी के चूल्हे पर मजबूरी में खाना पकाना पड़ता है। - सुधांशु कुमार

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अकबरपुर के उपभोक्ताओं ने लगाई गुहार
जिला मुख्यालय के अकबरपुर नगर में भी गैस बुकिंग 45 दिन में किए जाने का नियम लागू है। इससे उपभोक्ता खासे परेशान हैं। दिलीप श्रीवास्तव, कुंवर कृष्ण, गौरव, शिवकरन, संजीव कुमार, अमरेंद्र, आशीष, दिलीप कुमार, गोविंद सिंह, प्रशांत, शरद कुमार आदि ने एसडीएम राजकुमार पांडेय को बताया कि नगरीय क्षेत्र में 25 दिन में गैस बुकिंग का नियम है। इसके बाद भी अकबरपुर नगर में पेट्रोलियम कंपनी देहात में बुकिंग के अनुसार 45 दिन की शर्त लगाए हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के अनुसार बिजली बिलिंग और टैक्स आदि अदा किए जा रहे हैं। बैनामा पर दो फीसदी विकास शुल्क भी देना पड़ता है। एसडीएम ने आपूर्ति विभाग को जांच सौंपी है।
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